शादी समारोह वाले ध्यान दें |अब आपको थाने नहीं जाना सीधे मजिस्ट्रेट देंगे अनुमति
प्रदेश में लोक डाउन 4.० छूट का दायरा बढ़ा है शादी के आयोजन के लिए अब sdm से parmition नहीं लेनी होगी। अब इस समारोह में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। CM ने कहा की covid 19 केस की संख्या का आंकलन कर night curfew का निर्णय DM ले सकते है। जिला प्रशासन ऐसी व्यवस्था बने ,जिससे कोई भी सार्वजनिक आयोजन,विवाह समारोह या अन्य कार्यक्रम रत 10 बजे तक संपन्न हो जाये। इसके लिए लोगो को जागरूक करना होगा
कोरोना के बढ़ते संकट के कारण louck down में मार्च से बंद शादी समारोह में अब भी पूरी आजादी नहीं मिल सकी है। पूर्व 200 लोगों के साथ कार्यक्रम कराने की अनुमति को अब 100 तक समेट देने से कई घरों में विवाह का तानाबाना बिगड़ गया है। दूरदराज से बुलाए गए मेहमानों को अब मना किया जा रहा है, तो ये शर्त जानने के बाद मेहमान भी किसी उलझन में पड़ने से बच रहे हैं।
दूसरी बात ये अलीगढ़ की सीमाओं पर कोरोना की जांच के कारण भी मेहमान झिझकने लगे हैं कि कहीं जांच कोरोना पॉजिटिव हुए तो उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा। इन सभी उलझनों के बीच सोमवार दोपहर स्थानीय जिला प्रशासन ने एक राहत देते हुए पुलिस के चक्कर से मुक्ति दिला दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शादी समारोह के घर वालों को अब अनुमति लेने के लिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना या चौकी जाने की जरूरत नहीं है। वह सीधे संबंधित मजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमति प्राप्त करेंगे।
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Article Posted By: Manju Kumari
Work Profile: Hindi Content Writer
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