UP COVID Lockdown Guidelines चालू रहेंगी औद्योगिक इकाइयां, विवाह समारोह में हो गाइडलाइन का पालन
UP COVID Lockdown Guidelines चालू रहेंगी औद्योगिक इकाइयां, विवाह समारोह में हो गाइडलाइन का पालन - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि उत्तर प्रदेश में शनिवार रविवार को सभी औद्योगिक इकाइया चालू रहेंगी। इस दौरान वहां के प्रबंधन को कर्मियों की देखरेख करनी होगी। इसके साथ ही शनिवार व रविवार को शादियां बंद स्थानों के अंदर 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ हो सकेंगी। प्रदेश में कई केंद्र पर होने वाली सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि के अभ्यर्थी एडमिट कार्ड दिखा सकेंगे।
इसके साथ ही रोडवेज बसों को भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाया जाएगा। जिससे फैक्ट्रियों में जाने वालों के साथ ही परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।इस दौरान अंतिम संस्कार के लिए 20लोगो को मंजूरी दी गयी है। सभी परीक्षाओ को प्रवेश पत्र दिखाने पर कैंडिडेट को छूट दी जाएगी। उनका एडमिट कार्ड पास के तोर पर मान्य होगा। लोक डाउन में घर के अंदर 50 लोगो का और बहार 100 लोगो को छूट दी जाएगी। समारोह में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर जरुरी है।
प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउनऔर घंटे के नाईट कर्फ्यू के दौरान भी ओधोयोगिक इकाईया चालू रहेंगी।सभी ओधोयोगिक इकाइयो को चलने और उनके कर्मी को कार्य स्थल तक आने कीछूट रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कोविद सुरक्षा के उपायों को लागु कराया जाये। इस बात पर भी ध्यान दिया जाये की विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कार्य रत श्रमिकों को रहने और भोजन आदि की कोई असुविधा न हो। इसके साथ - साथ फिल्ड में तैनात सभी पुलिस कर्मी ,चिकित्साकर्मी था स्वछताकर्मी मास्क और ग्लब्स का अनिवार्य रूप से प्रयोग करे। लॉकडाउन में सरकार गरीबो असहाये ,श्रमिकों की मदद करेगी। इस वर्ष भी सभी श्रमिकों, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता और राशन देगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रमुख निर्देश
(1) श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
(2) शनिवार और रविवार को सभी शादियों को (बंद स्थानों के अंदर 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ) मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ की अनुमति रहेगी।
(4) सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि की अनुमति दी जाएगी और परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।
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4- सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50% क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी।
5- अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
6- जिन उद्योगों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, उन्हें छोड़कर सभी खुलेंगे। खासतौर से फार्मा, सैनेटाइजर बनाने वाली और अन्य ऐसे उद्योग जो कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल हैं।
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Article Posted By: Manju Kumari
Work Profile: Hindi Content Writer
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